MP में अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर किया जाएगा पदस्थ

अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुबह 10 बजे काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें सभी जिलों में खाली पदों की सूची कार्यालय में चस्पा की जाएगी। तिशेष शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थ हैं, उस शाला में यदि श्रेणी-3 का पद रिक्त है तो चयन के लिए उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।

HighLights

  1. 28 अगस्त को होगी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग।
  2. काउंसलिंग के बाद अतिशेष शिक्षकों की होगी पदस्थापना।
  3. लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया हे।

भोपाल। प्रदेश के कई जिलों में करीब 10 हजार अतिशेष शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर पदस्थ किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 28 अगस्त को होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई)ने सभी संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुबह 10 बजे काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें सभी जिलों में खाली पदों की सूची कार्यालय में चस्पा की जाएगी। इसके साथ ही वर्ग तीन श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को काउंसलिंग स्थल पर सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। भोपाल जिले की अगर बात करें तो यहां 1100 अतिशेष शिक्षक हैं, जिन्हें शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। दरअसल, प्रदेश भर में कई सरकारी स्कूल ऐसे है, जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन शिक्षक बहुत ज्यादा संख्या में पदस्थ है।

ऐसे मिलेगी शिक्षकों को वरीयता

संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थ हैं, उस शाला में यदि श्रेणी-3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन के लिए उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उस स्कूल में यदि एक से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ है एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से स्कूल में रिक्त पद कम है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेडेशन अनुसार) द्वारा उसी स्कूल के रिक्त पद पर पदस्थापना के लिए वरिष्ठता सूची के क्रम में स्कूल का चयन किया जाएगा।

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रेणी-3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा।

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