*उर्वरक नमूना अमानक (मिसब्रांडेड) पाए जाने पर पारादीप फास्फेट लिमिटेड के विरूद्ध होगी एफ.आई.आर*

विवेक मालवीय जिला ब्यूरो चीफ राजगढ़ – प्राथमिक कृषि साख सहकारी समीति मर्यादित आसारेटा पंवार सारंगपुर में किसानों द्वारा डी.ए.पी. खाद में मिलावट होने के संबंध में शिकायत की गई। जिसमें सारंगपुर विकासखंड के उर्वरक निरीक्षक द्वारा सहकारी समीति से उर्वरक गुण नियंत्रण अंतर्गत नमूना लिया गया था। नमूने के परीक्षण हेतु अधीकृत प्रयोगशाला को भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उर्वरक नमूना अमानक (मिसब्रांडेड) पाया गया। उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लघंन किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2) ए अंतर्गत अधीकृत उर्वरक विक्रेता प्राथमिक कृषि साख सहकारी समीति आसारेटा पंवार एवं निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड के विरूद्ध उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री हरीश मालवीय द्वारा पुलिस थाना तलेन में एफ.आई.आर दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया।

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