जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

निर्वाचन कार्य को गंभीरता से लें अधिकारी- कलेक्टर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए है।
सोमवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोडे। उन्होंने कहा कि संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत समय-सीमा में कार्यवाही की जाए। जिले में अब कोई नए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएंगे, न ही किसी योजना में नए हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त राजनैतिक दल, अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों की आवश्यक रंगाई-पुताई हो जाए। वहां विद्युत, पेयजल एवं रेम्प की आवश्यक रूप से व्यवस्था हो। वाहनों में नियम विरूद्ध हूटर एवं नेम प्लेट इत्यादि न लगे हों। आमसभा एवं अन्य आयोजनों के लिए अनुमति की व्यवस्था पारदर्शी एवं सहूलियत पूर्ण हो।


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